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नहीं तो-10 हजार जुर्माना;लिंक करा लें पैन-आधार,
केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। इस तारीख तक आधार-पैन लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) घोषित कर दिया जाएगा। इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आप पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको 30 सितंबर तक आधार-पैन लिंक करना होगा।
आज हम आपको बता रहे हैं कि अपने पैन को आधार से लिंक कैसे कर सकते हैं...
ऐसे चेक करें आधार-पैन लिंक हैं या नहीं
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.inपर जाएं।
यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।- इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा।
- इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आ जाएगी।
एक मैसेज से कर सकते हैं आधार-पैन लिंक
- इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद स्पेस देकर पैन नंबर दर्ज करना है।
- उदाहरण के लिए: UIDPAN 0987665432132117AAAPA74556h टाइप करके 567678 या 56161 पर भेजना है।
- इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।
ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं आधार-पैन
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov पर जाएं।
- इसमें नीचे की तरफ लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।
- इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।
लिंक न होने पर पैन हो जाएगा निष्क्रिय
इनकम
टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से
लिंक नहीं कराता है, तो उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके
बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यह भी जान लीजिए कि
अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा
कर कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसे में पैन के
निष्क्रिय होने पर आप 50 हजार रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकेंगे।
सेबी ने कहा है कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन काम करना बंद कर देगा। अगर पैन नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा।
देना होगा दोगुना TDS
सीए अभय शर्मा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा।
जुर्माना भी लग सकता है
नियम
के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और फिर भी आप इसका उपयोग बैंक
के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत
पैन नहीं दिया है। ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत
10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने
पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग
लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं
लगेगा।
1 अक्टूबर से बंद पंजाब नेशनल बैंक की पुरानी चेकबुक,
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ग्राहकों से कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ
कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की मौजूदा चेक बुक 1
अक्टूबर से बंद हो जाएंगी। इसलिए अगर आपके पास इन बैंकों की पुरानी चेक बुक
है, तो नई चेक बुक के लिए अप्लाई कर दें, जिससे आपको आगे के ट्रांजैक्शन
में दिक्कत न हो। आप बैंक जाकर आसानी से नई चेक बुक ले सकते हैं।टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं कॉल
ग्राहक अगर चाहते
हैं कि चेक से ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत न हो तो नए चेक बुक लेना जरूरी
है। ग्राहक इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802222
पर फोन कर सकते हैं।